पंजाब वॉटर रैगूलेशन एंड डिवैल्पमैंट अथॉरिटी गठित
पानी के संरक्षण और सही प्रयोग संबंधी ठोस कार्य करेगी अथॉरिटी
चंडीगढ़, 9 अगस्त:
पंजाब वॉटर रैगूलेशन एंड डिवैल्पमैंट अथॉरिटी के गठन से पानी के स्रोतों को बचाने के लिए पंजाब सरकार के यत्न और मज़बूत हो गए हैं। पिछले दिनों इसके चेयरमैन और दो सदस्यों ने कसम उठाई है। अथॉरिटी को राज्य के जल स्रोतों के उचित, निष्पक्ष और प्रभावशाली ढंग से प्रबंधन और विकास एवं इससे जुड़ी समस्याओं के स्थाई हल के लिए सब अधिकार दिए गए हैं। पंजाब में भूजल के गिर रहे स्तर को ऊँचा उठाने, पानी का सही प्रयोग और बढ़ रही पानी की किल्लत को दूर करने के लिए यह अथॉरिटी महत्वपूर्ण कार्य करेगी।
जल संसाधन मंत्री सुखबिन्दर सिंह सरकारिया ने उम्मीद अभिव्य की है कि अथॉरिटी पानी के महत्वपूर्ण संसाधनों / स्त्रोतों को बचाने के लिए पंजाब सरकार के सहृदय यत्नों को मज़बूती प्रदान करेगी। उन्होंने कहा कि दिनों-दिन गंभीर होती जा रही पानी की समस्या के हल के लिए अथॉरिटी कोई सार्थक नीति या सुझाव लेकर आएगी।
गौरतलब है कि करन अवतार सिंह को पंजाब वॉटर रैगूलेशन एंड डिवैल्पमैंट अथॉरिटी के चेयरमैन के पद पर नियुक्त किया गया है, जो कि पंजाब के पूर्व मुख्य सचिव हैं। इसके अलावा सुरिन्दर सिंह कुक्कल और सुशील गुप्ता को सदस्य नियुक्त किया गया है।
क्या करेगी अथॉरिटी?
अथॉरिटी को पानी के कुशल प्रयोग को यकीनी बनाने और पानी की बर्बादी या दुरुपयोग को कम करने और पानी के पुन: इस्तेमाल करने को प्रोत्साहित करने के लिए आदेश जारी करने का अधिकार दिया गया है। इसके साथ-साथ यह अथॉरिटी पंजाब के जल स्रोतों के संरक्षण को यकीनी बनाएगी। अथॉरिटी समय-समय पर नीतियाँ बनाने और प्रोग्रामों संबंधी सरकार को सलाह भी देगी। एक महत्वपूर्ण कार्य के तौर पर यह अथॉरिटी पानी के संरक्षण, प्रयोग और गुणवत्ता से जुड़े सर्वेक्षण, जांच और शौध कार्य भी करेगी। अथॉरिटी को राज्य के जल स्रोतों की संभाल के लिए दिशा-निर्देश और हिदायतें जारी करने का अधिकार दिया गया है।
भूजल के प्रयोग सम्बन्धी अथॉरिटी ख़ास काम करेगी। सिंचाई, औद्योगिक या घरेलू प्रयोग के लिए भूजल के प्रयोग संबंधी हिदायतें जारी करेगी। बारिश के पानी से सिंचाई करने को प्रोत्साहित किया जाएगा। अथॉरिटी या अथॉरिटी द्वारा निर्धारित संस्था से रजिस्ट्रेशन करवाए बिना कुओं की खुदाई नहीं की जा सकेगी। जि़क्रयोग्य है कि पीने वाले पानी और घरेलू प्रयोग के लिए भूजल निकालने के लिए अथॉरिटी द्वारा कोई रोक नहीं होगी।