जयपुर, 31 मई । मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने राजकीय कार्मिक की मृत्यु के उपरांत आश्रित द्वारा अनुकम्पा नियुक्ति के लिए आवेदन के 46 प्रकरणों में शिथिलता प्रदान की है। श्री गहलोत के इस संवेदनशील निर्णय से मृतक आश्रित इन परिवारों को संबल मिल सकेगा।
श्री गहलोत ने कार्मिक की मृत्यु उपरान्त निर्धारित अवधि (90 दिवस) के बाद विलम्ब से प्रस्तुत किए गए 39 प्रकरण, आवेदक के 18 वर्ष की आयु पूर्ण नहीं करने के 4 प्रकरण तथा अधिआयु सीमा में शिथिलन के 3 प्रकरणों में सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए यह षिथिलता दी है।