लुधियाना, 18 अप्रैल 2022
ईएसआईसी पोर्टल पर ऑनलाइन अंशदान दाखिल करने में नियोजकों को आ रही समस्याओं को ध्यान में रखते हुए, महानिदेशक, कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने ईएसआई (विनियम) 1950 के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए ईएसआई अंशदान को दाखिल करने और जमा करने की समय सीमा में छूट दी है। तदनुसार, माह मार्च, 2022 का अंशदान जोकि 15.04.2022 तक जमा किया जाना था अब 30.04.2022 तक जमा किया जा सकता है और अक्तूबर 2021 से मार्च, 2022 तक की अवधि के लिए विवरणी 11.05.2022 के बजाय 26.05.2022 तक दाखिल की जा सकती है।
ईएसआई अधिनियम निम्न पर लागू होता है:
- कोई भी गैर-मौसमी कारखाना जिसमें 10 या अधिक कर्मचारी हों।
- होटल और रेस्तरां, समाचार पत्र प्रतिष्ठान, सड़क-मोटर परिवहन उपक्रम, सिनेमा, पूर्वावलोकन थिएटर, निजी शैक्षणिक और चिकित्सा संस्थानों जैसे क्षेत्रों में यदि 10 से अधिक कर्मचारी कार्यरत हों।
ईएसआई अधिनियम के तहत वायप्त किए जाने वाले कर्मचारी की मौजूदा वेतन सीमा ₹21,000 प्रति माह है और यदि कर्मचारी दिवयांग है, तो व्याप्ति के लिए मजदूरी सीमा ₹25,000 प्रति माह है।