3522.41 करोड़ रुपए की बिजली सब्सिडी दी
चंडीगढ़, 19 जून:
औद्योगिक और व्यापार नीति 2017 के अंतर्गत अब तक 1037.66 करोड़ रुपए की वित्तीय रियायतें /छूटें पहले ही मंज़ूर की जा चुकी हैं। यह इस समय के दौरान सरकार की तरफ से दी गई 3522.41 करोड़ रुपए की बिजली सब्सिडी के अलावा है।
इस सम्बन्धी जानकारी देते हुये उद्योग मंत्री श्री सुंदर शाम अरोड़ा ने बताया कि पंजाब सरकार की तरफ से 17.10.2017 को औद्योगिक व्यापार और विकास नीति 2017 नोटीफायी की गई थी जिसके अंतर्गत 7.8.2018 को विस्तृत दिशा-निर्देश नोटीफायी किये गए। नोटीफायी किये दिशा-निर्देशों के अनुसार एम.एस.एम.ईज़ (सूक्ष्म, लघु और दर्मियाने उद्योग) और बड़ी औद्योगिक इकाईयों को वित्तीय रियायतें देने सम्बन्धी विचार करने और मंज़ूरी के लिए राज्य स्तरीय कमेटी और जिला स्तरीय कमेटियां गठित की गई हैं।
मंत्री ने आगे कहा कि औद्योगिक इकाईयों को वित्तीय रियायतें देने के लिए राज्य स्तरीय कमेटी की तरफ से 9 मीटिंगें की गई और इसके साथ ही जिला स्तरीय कमेटी की विभिन्न मीटिंगें की गई।
53 एम.एस.एम.ईज़ और बड़ी औद्योगिक इकाईयों को विचारा गया और राज्य में 5776.46 करोड़ रुपए के निवेश के साथ वित्तीय रियायतें दी गई।
इन 53 औद्योगिक इकाईयों में से 23 इकाईयों को 100प्रतिशत बिजली ड्यूटी की छूट दी गई जो कि लगभग 1023.66 करोड़ रुपए बनती है। इसी तरह 8 इकाईयों को 3.69 करोड़ रुपए की स्टैंप ड्यूटी की छूट, 6इकाईयों को 2.45 करोड़ रुपए की सी.एल.यू. /ई.डी.सी. की छूट और 3 इकाईयों को वेट /एसजीएसटी मार्केट फीस की छूट, सूक्ष्म और लघु उद्योगों (सी.जी.टी.एम.एस.ई) के लिए 7.86 करोड़ रुपए के क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट दिए गए।
उपरोक्त इकाईयों के अलावा 13 औद्योगिक इकाईयों को आईबीडीपी -2017 अधीन उच्च रियायतें /छूटें प्राप्त करने के लिए एफआईआईपी (आर) -2013 से आईबीडीपी -2017 में माईग्रेट को मंज़ूरी दी गई।
इसके अलावा इस मियाद के दौरान औद्योगिक प्रोत्साहन (आर) -2013 के लिए वित्तीय रियायतों के अंतर्गत राज्य में 446.93 करोड़ रुपए के निवेश के साथ 11 औद्योगिक इकाईयों को विचारा गया और वित्तीय रियायतें लेने के लिए योग्यता सर्टिफिकेट प्रदान किये गए थे। यह 11 औद्योगिक इकाईयां 203.66 करोड़ रुपए के वेट / एसजीएसटी की अदायगी और 100.37 करोड़ रुपए की बिजली ड्यूटी की छूट के लिए योग्य हैं। इन 11 इकाईयों में से 5 इकाईयां 131.54 करोड़ रुपए की मार्केट फीस / आरडीएफ की अदायगी, 8 औद्योगिक इकाई 3.75 करोड़ रुपए की स्टैंप ड्यूटी की छूट / रिफंड, 7 औद्योगिक इकाईयां 1.85 करोड़ रुपए के प्रॉपरटी टैक्स की छूट और 1 इकाई 11.44 करोड़ रुपए के लग्जरी टैक्स / लायसेंस फ़ीसों की छूट के लिए योग्य हैं। उन्होंने कहा कि दी गई रियायतें / छूटेंं जिसके लिए योग्यता सर्टिफिकेट जारी किये गए हैं, की कुल राशि 452.61 करोड़ रुपए है।
इसके अलावा 2017-2020 के समय के दौरान 1989, 1992, 1996 और 2003 की पुरानी नीति के अंतर्गत दिशानिर्देशों को अंतिम रूप देने के बाद 168 इकाईयों को 26.01 करोड़ रुपए की रियायतें दी गई।