राजस्व विभाग /भूमि अधिग्रहण के विवादों संबंधी मामलों के निपटारे हेतु 10 जुलाई को लोक अदालतः गिरीश दयालन

GIRISH
01 ਮਾਰਚ 2022  ਨੂੰ ਮਹਾਂਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਅਤੇ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਨੂੰ ਰਾਮ ਨਵਮੀ ਮੌਕੇ ਬੁੱਚੜਖਾਨੇ, ਮੀਟ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼

ट्रैफिक चालान, बिजली और पानी के बिलों संबंधी झगड़ों का भी होगा निपटारा
एस.ए.एस. नगर, 7 जुलाई 2021
“मुकद्मेबाज़ी समय और पैसा बर्बाद करने वाली एक प्रक्रिया है, जहाँ तक संभव हो सके विवादों का सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटारा किया जाना चाहिए।“ यह बात डिप्टी कमिश्नर गिरीश दयालन ने 10 जुलाई, 2021 शनिवार को होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में ज्यादा से ज्यादा हिस्सा लेने का सुझाव देते हुए कही।
उन्होंने सुझाव दिया कि सब-डिवीज़न और तहसील स्तर पर अलग-अलग अदालतों में पड़े राजस्व विभाग /भूमि अधिग्रहण के झगड़े से संबंधित मामलों का निपटारा लोक अदालत के द्वारा किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि अदालतों में लम्बित पड़े मामलों के अलावा प्री-लिटीगेशन केस भी उठाए जाएंगे।
इसके अलावा, ट्रैफ़िक चालानों, बिजली और पानी के बिल के विवादों के साथ जुड़े मुद्दों को भी आने वाली लोक अदालत द्वारा हल किया जा सकता है।
यह लोक अदालत वर्चुअल ढंग से और फिजिकल तौर पर आयोजित की जाएगी और बैंचों का गठन ज़िला कोर्ट कंपलेक्स मोहाली के साथ-साथ सब-डिवीजनों, खरड़ और डेराबस्सी में किया जायेगा।
उन्होंने जनता को इस मौके का अधिक से अधिक लाभ उठाने के लिए उत्साहित करते हुए कहा कि लम्बित पड़े मामलों के जल्द और सुखद निपटारा करने के लिए सभी संबंधित पक्षां को आगे आना चाहिए।

 

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