श्री जेेपी दलाल ने कहा कि डबवाली शहर में योग्य कमीशन एजेंटों को पुरानी सब्जी मण्डी से नई सब्जी मण्डी में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया जारी है

JP DALAL
श्री जेेपी दलाल ने कहा कि डबवाली शहर में योग्य कमीशन एजेंटों को पुरानी सब्जी मण्डी से नई सब्जी मण्डी में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया जारी है

चण्डीगढ, 17 दिसंबर 2021

हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री जेेपी दलाल ने कहा कि डबवाली शहर में योग्य कमीशन एजेंटों को पुरानी सब्जी मण्डी से नई सब्जी मण्डी में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया जारी है जिसे निकट भविष्य में अगले तीन महीने में पूरा कर दिया जाएगा। ।

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श्री दलाल आज यहां हरियाणा विधानसभा में चल रहे शीतकालीन सत्र के दौरान लगाए गए प्रश्न का उत्तर दे रहे थे।
उन्होंने बताया कि हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना राज्य की सभी मार्केट कमेटियों के नियन्त्रण व देख – रेख के लिए 1 अगस्त , 1969 को की गई थी।  स्थापना के बाद से , बोर्ड ने राज्य में 114 मुख्य यार्ड , 167 सब यार्ड व 196 खरीद केन्द्र स्थापित किए ।

नई सब्जी मण्डी , डबवाली का कार्य वर्ष 2018 के दौरान पूर्ण हुआ जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री द्वारा 07.07.2018 को किया गया । दिनांक 04.02.2019 को पुरानी सब्जी मण्डी डबवाली की अधिसूचना रद्ध करके नई सब्जी मंडी डबवाली को अधिसूचित किया गया। उन्होंने बताया कि पुरानी सब्जी मण्डी , डबवाली में 38 लाईसेंस धारक कारोबार कर रहे हैं । पुरानी सब्जी मण्डी में फुटकर विक्रेताओं के लिए कोई प्रावधान नहीं था। हालांकि नई सब्जी मण्डी के अनुमोदित नक्शे में फुटकर विक्रेताओं के लिए प्रावधान किया गया है।

उन्होंने बताया कि 38 लाईसेंस धारकों में से 32 ने नई सब्जी मण्डी, डबवाली में आरक्षित मूल्य पर दुकान के आवंटन के लिए आवेदन किया था श्री दलाल ने कहा कि हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड की अचल सम्पत्ति अधिनियम के अनुसार बोर्ड या मार्केट कमेटियों द्वारा विकसित की गई सभी सम्पत्तियों को आबंटन / स्थानांतरण / खुली बोली के माध्यम से बेचा जाएगा ।

अधिसूचना रद्ध की जा चुकी मण्डियों में दुकान के भूखण्ड पुराने वर्ग ( 2 ) के लाइसेंस धारकों को आवंटित किए जाएंगे व परिणामस्वरूप ऐसे विस्थापित वर्ग ( 2 ) के लाइसेंस धारकों को फ्री होल्ड आधार पर कृषि उत्पादों के क्रय व विक्रय का व्यापार करने के लिए नई मण्डियों में निम्नलिखित शर्तों पर खण्ड आवंटित किए जाएंगे। जिन मण्डियों में कुछ प्लॉटों की नीलामी पहले ही की जा चुकी है उनमें पिछली नीलामी के औसत मूल्य के आधार पर प्लॉट आवंटित किया जाएगा। उन मण्डियों में जहाँ अभी तक प्लॉटों की नीलामी नहीं की गई हैं या दो मण्डियां जहाँ वर्तमान आवंटन / स्थानांतरण / निलामी 5 साल पहले की गई थी , उनमें प्लॉटों की कीमत आरक्षित मूल्य से 35 प्रतिशत अधिक पर तय की जाएगी । आरक्षित कीमत का निर्धारण बोर्ड द्वारा 01 जून , 1987 को पारित प्रस्ताव के आधार पर या कोई अन्य फार्मूला जो बोर्ड द्वारा समय – समय पर पारित किया हो के आधार पर किया जाएगा ।

उन्होंने बताया कि श्रेणी (2) के केवल वही लाईसेंस धारक प्लॉट आवंटन के पात्र होंगे जिनके पास ड्रा आफ लोटस के लिए आवेदन की नियत तिथि से चार वर्ष पहले का मान्य लाईसेंस हो। ऐसे लाइसेंस धारक द्वारा पिछले दो वर्षों में कम से कम 5000 रुपये वार्षिक के हिसाब से मार्किट फीस जमा करवाई हो। इस सम्बन्ध में श्रेणी (2) के लाइसेंस धारक जो खुद फीस जमा नहीं कराते उनकी पिछले 2 वर्ष में पूर्ण विक्री कम से कम 2.50 लाख रुपये होनी चाहिए।  श्रेणी (2) के ऐसे लाईसेंस धारक को मार्केट फीस ना जमा कराने वारे या मार्केट अधिनियम के अर्न्तगत किसी नियम की अवहेलना के सम्बन्ध में एक समय में दो माह से अधिक के लिए दण्डित ना किया गया हो।

श्रेणी (2) के ऐसे लाईसेंस धारक के पास अधिसूचना रद्ध हुई मण्डी में अपनी खुद की या किराए की दुकान होनी चाहिए । अगर एक दुकान में एक से अधिक लाइसेंस धारक है तो सबसे पुरानी फर्म या वहाँ काम कर रही फर्मों के लिखित रूप में समझौते के आधार पर एक फर्म योग्य होगी ।  यदि श्रेणी (2) के ऐसे लाईसेंस धारक ने मण्डी में खुली बोली में अपने या अपनी फर्म के नाम पर प्लॉट खरीद लिया है तो उसको प्राथमिकता के आधार पर प्लॉट आवंटित नहीं किया जाएगा ।

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