लोग सरकारी विभागों से संबंधित शिकायतें connect.punjab.gov.in पर दर्ज करवाएं: डिप्टी कमिश्नर

DC Hoshiapur

कहा, ऑनलाईन शिकायतों की स्थिति बारे जान सकते हैं शिकायतकर्ता
घर बैठे ही दर्ज करवाई जा सकती है शिकायत, समयबद्ध निपटारा होगा: अपनीत रियात
होशियारपुर, 2 नवंबर:
पंजाब सरकार की तरफ से अलग-अलग विभागों से सम्बन्धित शिकायतें ऑनलाइन दर्ज करवाने के लिए शुरू किए गए पंजाब शिकायत निवारण सिस्टम (पी.जी.आर.ऐस.) को और उत्साहित करन के लिए डिप्टी कमिशनर अपनीत र्यात ने लोगों से अपील की कि अब वह विभिन्न विभागों सम्बन्धित शिकायतें http://connect.punjab.gov.in / के द्वारा घर बैठे ही दर्ज करवा सकते हैं।
डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि लोग ऑनलाइन प्रणाली के द्वारा घर बैठे ही अलग -अलग विभागों के साथ सम्बन्धित शिकायतें दर्ज करवा सकते हैं क्योंकि पंजाब सरकार की तरफ से सभी विभागों को पी.जी.आर.एस. के साथ जोड़ दिया गया है जिससे सम्बन्धित आधिकारियों को अपेक्षित प्रशिक्षण भी दिया गया है। उन्होंने बताया कि प्रशासनिक सुधार विभाग की तरफ से तैयार किया पी.जी.आर.एस. पोर्टल लोगों के मसलों के तत्काल निपटारो के लिए अहम भूमिका अदा करेगा जिसके साथ डिजिटल पंजाब मिशन को भी मज़बूती मिलेगी।
अपनीत रियात ने कहा कि मौजूदा सूचना प्रौद्यौगिकी के युग में ऐसे कदम लोगों के लिए बेहद लाभदायक हैं और लोगों को ऐसीं प्रणालियों का भरपूर लाभ लेना चाहिए। उन्होंने बताया कि पी.जी.आर.एस. के द्वारा शिकायतों का जल्द और समयबद्ध ढंग से निपटारा यकीनी बनाया जायेगा जिस के लिए लोगों को ऑनलाइन पोर्टल http://connect.punjab.gov.in / का प्रयोग करना चाहिए। उन्होंने बताया कि शिकायतकर्ता खुद को पोर्टल पर रजिस्टर करने के बाद अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। उन्होंने बताया कि पोर्टल के द्वारा शिकायत दर्ज कराने के बाद शिकायत की स्थिति बारे ऑनलाइन जानकारी प्राप्त की जा सकती है।
डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि इन शिकायतों का निपटारा होने के बाद शिकायतकर्त्ता को इस बारे कम्प्यूटराईज़ड कॉल या मैसेज के द्वारा संदेश प्राप्त होगा। यदि शिकायतकर्त्ता फ़ैसले के साथ सहमत होगा तो शिकायत बंद कर दी जायेगी और असहमति की सूरत में शिकायत को कार्यवाही के लिए पी.जी.आर.एस नीति के अंतर्गत बनाई गई समिति के पास निपटारे के लिए भेज दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस पोर्टल पर निजी और पारिवारिक झगड़े, आर.टी.आई मामले, देश की क्षेत्रीय अखंडता या दूसरे देशों के साथ दोस्ताना संबंधों से जुड़े मामलों और अदालती मामले नहीं विचाराधीन नहीं लाए जाएंगे।

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