खाद्य पदार्थों के नमूने लेकर प्रयोगशाला भेजे
चण्डीगढ, 15 जुलाई :- हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री श्री अनिल विज के आदेशानुसार खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग व स्वास्थ्य कर्मियों की टीम ने जिला पंचकूला में स्थित विभिन्न मिठाई की दुकानों, दूध की डेयरियों व किरयाना की दुकानों का औचक निरीक्षण किया और खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत खाद्य पदार्थों के नमूने लेकर खाद्य प्रयोगशाला करनाल विश्लेषण के लिए भेजे गए।
इस संबंध में जानकारी देते हुए खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 एवं नियम 2011 के तहत सभी खाद्य पदार्थ निर्माताओं व विक्रेताओं व खाद्य पदार्थ संचालको को एफएसएसएआई द्वारा अधिकृत ट्रेनिंग पार्टनर से फोस्टेक का प्रशिक्षण लेना व एफएसएसएआई के तहत अपना कारोबार पंजीकृत कराना होगा। उन्होंने बताया कि होटल व रेस्टोरेंट संचालकों को हाईजिन रेटिंग सर्टिफिकेट के लिये आवेदन करना अनिवार्य है।
उन्होंने बताया कि एफएसएसएआई द्वारा अधिकृत ट्रेनिंग पार्टनर डिजीटल स्किल सर्टिफिकेशन संस्था द्वारा पंचकूला जिला के खाद्य कारोबारियों को ऑनलाईन ट्रेनिंग प्रदान की जा रही है। अधिक जानकारी के लिए डिजीटल स्किल सर्टिफिकेशन संस्था के संस्थापक से उनके मोबाइल नंबर 92162-83238 पर संपर्क किया जा सकता है।
पंचकूला इन स्थानों से खाद्य पदार्थों के लिए सेंपल
उन्होंने बताया कि निरीक्षण के दौरान गोयल ब्रोस होस्पियलिटी (बरग्रिल) डीएसएस-310 सेक्टर-9 से कोल्ड काफी व अमूल ताजा दूध के सेंपल लिए गए। इसी प्रकार, वॉक मेन, डीएसएस-312 सेक्टर-9 से पनीर, होट मिलियनस रेस्टोरेंट, डीएसएस-310 सेक्टर-9 से वेरका शक्ति दूध के सैंपल लिए गए। इसके अलावा, फेब कैफ़े, एससीओ-305, द्वितीय मंजिल सेक्टर-9 से टमैटो कैचअप व अमूल ताजा दूध के नमूने लेकर विश्लेषण के लिए भेजे गए हैं।