पंजाब भर में लगाई गई राष्ट्रीय लोक अदालत

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429 बैंचों के समक्ष लगभग 2.33 लाख केस सुनवाई के लिए हुए पेश  


चंडीगढ़, 11 फरवरी
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पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के जज और पंजाब राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष न्यायमूर्ति तेजिन्दर सिंह ढींडसा के नेतृत्व अधीन आज राज्य भर में राष्ट्रीय लोक अदालत लगाई गई।

इस लोक अदालत में लोक अदालत के कुल 429 बैंचों में लगभग 2,33,000 केस सुनवाई के लिए पेश हुए। इस दौरान विवाह सम्बन्धी झगड़ों, सम्पत्ति के झगड़ों, चैक बाऊंस के मामले, मज़दूरी सम्बन्धी मामले, क्रिमिनल कम्पाऊंडेबल केस, अलग-अलग एफ.आई.आरज़ की कैंसलेशन/अनट्रेस्ड रिपोर्टों आदि से सम्बन्धी लम्बे समय से लटकते आ रहे मामलों पर सुनवाई की गई।
इस मौके पर माननीय न्यायमूर्ति तेजिन्दर सिंह ढींडसा, पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट और श्री अरुण गुप्ता, सदस्य सचिव, पंजाब राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण ने न्यायिक अदालत परिसर, राजपुरा और पटियाला का दौरा करके जनता को लोक अदालतों के द्वारा झगड़े निपटाने के लिए अपील की।

इस मौके पर सदस्य सचिव जी द्वारा बताया गया कि इस राष्ट्रीय लोक अदालत का मुख्य मंतव्य आपसी समझौते के द्वारा झगड़ों का निपटारा करवाना है। लोगों को वैकल्पिक झगड़ा निवारण केन्द्रों के द्वारा झगड़ों का निपटारा करवाना चाहिए, क्योंकि इससे लोगों के कीमती समय और धन की बचत होती है।

उन्होंने कहा कि हर वह व्यक्ति जो समाज के कमज़ोर वर्ग से सम्बन्ध रखता हो, अनुसूचित जाति/जनजाति का सदस्य, महिलाएं/बच्चे, प्राकृतिक आपदाओं में मारे गए, हवालाती और हर वह व्यक्ति जिसकी सालाना आमदन 3 लाख रुपए से कम हो, मुफ़्त कानूनी सेवाएं लेने का हकदार है। पंजाब राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण के टोल फ्री नं.-1968 पर कॉल करके किसी भी किस्म की कानूनी सहायता प्राप्त कर सकते हैं। यह टोल फ्री नंबर आम जनता के लिए 24 घंटे उपलब्ध है।

 

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