
योजना के अंतर्गत 80.25 प्रतिशत से अधिक परिवारों को जारी किये ई-कार्ड
चंडीगढ़, 22 नवंबर 2021
आयुषमान भारत-मुख्य मंत्री सेहत बीमा योजना (एबी -ऐमऐमऐसबीवायी) के अंतर्गत राज्य भर में जरूरतमंद और पिछड़े वर्गों को मानक सेहत सहूलतें मुहैया करवाने के मकसद से राज्य में 9.63 लाख योग्य लाभार्थियों को 1112.41 करोड़ रुपए का मुफ़्त इलाज मुहैया करवाया गया।
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यह जानकारी देते हुये आज यहाँ उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री ओ.पी.सोनी ने बताया कि इस कल्याण स्कीम में अब तक लगभग 40 लाख परिवार शामिल हैं जिनमें राशन कार्ड धारक परिवारों, सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना 2011 में सूचीबद्ध परिवार, जे-फार्म और गन्ने के तोल की पर्ची वाले किसान, रजिस्टर्ड निर्माण श्रमिक, छोटे व्यापारी और पीले कार्ड धारक या मान्यता प्राप्त पत्रकार आदि शामिल हैं। उन्होंने कहा कि हरेक जरूरतमंद व्यक्ति के लिए इलाज सेवाएं यकीनी बनाते इस स्कीम के अंतर्गत हर परिवार दूसरे और तीसरे दर्जाे की देखभाल सेवाओं के लिए प्रति परिवार 5लाख रुपए तक के सालाना बीमा कवर के योग्य बनता है और इस स्कीम के अंतर्गत परिवार के आकार, उम्र या पहले से मौजूद डाक्टरी स्थितियों सम्बन्धी कोई सीमा नहीं है। उन्होंने कहा कि बाकी बचे 15 लाख परिवारों को कवर करने के लिए ज़रुरी आईटी पोर्टल और अलग-अलग प्रक्रियाएं विकसित की जा रही हैं और बहुत जल्द इन परिवारों को कवर करना यकीनी बनाया जायेगा।
उप मुख्यमंत्री ने कहा कि इस स्कीम की शुरूआत के बाद इस स्कीम ने राज्य भर में निरंतर विकास और तेज़ी दिखाई है। एबी-ऐमऐमऐसबीवाइ स्कीम के अधीन अब तक 9.63 लाख से अधिक लाभार्थियों को 1,112 करोड़ रुपए की इलाज सेवाएं मुहैया करवाई गई हैं और 921 अस्पतालों (245 सरकारी अस्पताल और 676 प्राईवेट अस्पताल) को सूचीबद्ध करने के साथ साथ 80 प्रतिशत से अधिक योग्य परिवारों को ई-कार्ड बाँटे गए हैं। इन सूचीबद्ध अस्पतालों में योग्य लाभार्थी इस योजना के अंतर्गत कवर किये गए लगभग 1579 इलाज पैकेजों के लिए नकद रहित इलाज सेवाएं ले सकते हैं।
उप मुख्यमंत्री ने बताया कि पंजाब मंत्रीमंडल ने 9नवंबर, 2021 को हुई अपनी मीटिंग के दौरान आयुषमान भारत-मुख्यमंत्री सेहत बीमा योजना के विस्तार को मंजूरी दे दी है, जिसके अंतर्गत राज्य और केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पैनशनरों को छोड़ कर पंजाब की समूची आबादी को 5लाख प्रति परिवार प्रति साल का बीमा कवर मुहैया करवाया जायेगा। पंजाब के 40 लाख परिवार पहले ही इस स्कीम अधीन कवर किये गए हैं। बाकी रह गए 15 लाख परिवारों की रजिस्ट्रेशन आधार कार्ड प्रामाणिकता के आधार पर की जायेगी। इस सम्बन्ध में नामांकन फार्म सूचीबद्ध अस्पतालों, कॉमन सर्विस सैंटरों और सुविधा केंद्र पर उपलब्ध होंगे, जहाँ बीआईऐस पोर्टल के द्वारा ई-कार्ड जारी करने की सुविधा भी उपलब्ध है। लाभार्थी को स्कीम के अधीन नकद रहित इलाज का लाभ लेने और रजिस्ट्रेशन कराने, ई -कार्ड प्राप्त करने के लिए आधार कार्ड और रिहायश का सबूत, जैसे बिजली का बिल, पानी का बिल, पासपोर्ट, या कोई भी सरकारी की तरफ से जारी किये दस्तावेज़ /आईडी /सर्टिफिकेट जिसमें रिहायशी पता शामिल हो, को साथ रखना ज़रूरी होगा।
श्री सोनी ने कहा, ‘‘यह स्कीम सेहत सेवा प्रदान करने के क्षेत्रीय और खंडित पहुँच से एक व्यापक ज़रूरत -आधारित सेहत देखभाल सेवा की तरफ जाने वाला पहल कदम है। इस स्कीम का उद्देश्य सेकंडरी और तीसरे दर्जे स्तर की सेहत संभाल की ज़रूरतों को पूर्ण रूप में हल करना है।’’
उप मुख्यमंत्री ने ज़ोर देते हुये कहा कि इस साल मंतव्य स्कीम का दायरा और बढ़ा के स्कीम के नैटवर्क और सेवा की पहुँच को बाकी रह गई ओर आबादी तक पहुंचाना होगा, इस तरह सभी के लिए मानक सेहत सुविधा प्रदान करने वाली सरकार की वचनबद्धता को पूरा किया जा सकेगा। इस स्कीम के अंतर्गत 16370 मरीज़ों का दिल का आपरेशन, 6349 मरीज़ों के घुटने और हिप्प जुआइंट बदलने के आपरेशन, कैंसर के 12815 मरीजों का इलाज और 2,20,968 मरीजों के डायलसिस के साथ-साथ ओर बीमारियों का इलाज मुफ़्त किया गया है।
उप मुख्यमंत्री-कम-स्वास्थ्य मंत्री ने इस स्कीम के अधीन योग्य लाभार्थियों, जिन्होंने अभी तक अपने कार्ड नहीं बनाऐ हैं, को नज़दीकी सूचीबद्ध अस्पताल, सी.ऐस.सी. केंद्र, सेवा केंद्र या विभाग की वैबसाईट www.sha.punjab.gov.in पर जाकर अपनी योग्यता की जांच करने के लिए भी अपील की है।