उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच की कार्यवाही 27 नवम्बर को की जाएगी
चंडीगढ़, 24 नवम्बर
उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच की कार्यवाही 27 नवम्बर को सुबह 10 से दोपहर 12 बजे तक कार्यकारी अभियंता के कार्यालय, 517-518, पॉवर कॉलोनी, इंडस्ट्रीयल एरिया, फेस-2, पंचकूला में आयोजित की जाएगी। इसमें मंच के चेयरमैन व सभी सदस्य हिस्सा लेंगे।
निगम के प्रवक्ता ने आज यहां जानकारी देते हुए बताया कि मंच के सदस्य, उपभोक्ताओं की बिजली संबंधी सभी प्रकार की समस्याओं की सुनवाई करेंगे जिनमें मुख्यत: बिलिंग, वोल्टेज, मीटरिंग से सम्बंधित शिकायतें, कनैक्शन काटने और जोडऩे बिजली आपूर्ति में बाधाएं, कार्यकुशलता, सुरक्षा, विश्वसनीयता में कमी और हरियाणा बिजली विनियामक आयोग के आदेशों की अवहेलना आदि शामिल हैं।
बहरहाल, मंच द्वारा बिजली अधिनियम की धारा 126 तथा धारा 135 से 139 के अन्तर्गत बिजली चोरी और बिजली के अनधिकृत उपयोग के मामलों में दंड तथा जुर्माना और धारा 161 के अन्तर्गत जांच एवं दुर्घटनाओं से सम्बंधित मामलों की सुनवाई नहीं की जाएगी। सभी उपभोक्ताओं से अनुरोध किया जाता है कि अपनी शिकायतों के निवारण के लिए इस अवसर का लाभ उठाएं।