वोटर सूची में दर्ज इंदराजों प्रति दावे और एतराज़ 30 नवंबर 2021 तक प्राप्त किये जाएंगे: ज़िला चुनाव अधिकारी

GHANSHYAM THORI
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दावे और एतराज़ लेने के लिए 6,7 नवंबर और 20, 21 नवंबर को लगाए जाएंगे विशेष कैंप

जालंधर, 3 नवम्बर 2021

डिप्टी कमिश्नर -कम -ज़िला चुनाव अधिकारी श्री घनश्याम थोरी ने बताया कि लोक सभा /विधान सभा चुनाव हलके की फोटो वोटर सूची में नाम दर्ज करवाने से रह गए योग्य वोटरों के लिए भारतीय चुनाव आयोग की तरफ से वोटर सूची की सपैशल सरसरी सुधाई, 2022 का विशेष प्रोगराम जारी किया गया है।

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उन्होंने बताया कि भारतीय चुनाव कमिश्नर, नयी दिल्ली की तरफ से जारी शड्यूल अनुसार योग्यता तारीख़ 01 -01 -2022 के आधार पर फोटो वोटर सूची की प्राथमिक प्रकाशना तारीख़ 01 नवंबर, 2021 को की गई है। वोटर सूची में दर्ज इंदराजों प्रति दावे और एतराज़ों के फार्म तारीख़ 30 नवंबर, 2021 तक सभी बूथ स्तर अधिकारियों और मतदाता रजिस्ट्रेशन अधिकारियों /सहायक मतदाता रजिस्ट्रेशन अधिकारी के दफ़्तरों में प्राप्त किए जाएंगे। इसके इलावा 6 नवंबर, 2021 (शनिवार), 7 नवंबर, 2021 (रविवार), 20 नवंबर, 2021 (शनिवार) और 21 नवंबर, 2021 (रविवार) को विशेष कैंप लगाए जाने है। इन तारीख़ों दौरान बी.ऐल.ओज़ की तरफ से सुबह 9:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक सभी पोलिंग स्टेशनों पर उपस्थित रह कर दावे और ऐतराज़ प्राप्त किये जाएंगे।

उन्होंने आगे बताया कि वोटर सूची तैयार करने के बारे में योग्यता तारीख़ 01 जनवरी, 2022 है अर्थात चुनाव क्षेत्र में साधारण तौर पर रिहायश वाले वह व्यक्ति, जिनकी आयु तारीख़ 01 जनवरी, 2022 को 18 साल या इससे अधिक हो जायेगी, यदि उनका नाम भारत में किसी भी स्थान की वोटर सूची में पहले दर्ज नहीं है, तो वह अपना नाम दर्ज करवाने के लिए निर्धारित फार्म में दावा पेश कर सकते है। उन्होंने कहा कि ऐसे दावे और ऐतराज़ दाख़िल करने के लिए ज़रुरी फार्म समूह पोलिंग स्टेशनों और मतदाता रजिस्ट्रेशन अधिकारी /सहायक मतदाता रजिस्ट्रेशन अधिकारी के दफ़्तरों में वोटरों की सुविधा के लिए मुफ़्त उपलब्ध होंगे और फार्म भरने में सहायता करने के लिए बूथ स्तर अधिकारियों (बी.ऐल.ओज़) की तरफ से मदद भी की जायेगी।

उन्होंने बताया कि वोटर सूची में नाम शामिल करने के लिए आवेदन फार्म 6 में, प्रवासी भारतीय के तौर पर वोटर सूची में नाम दर्ज करवाने के लिए फार्म नं. 6 ओ,  वोटर सूची में नाम और ऐतराज़ या पहले से दर्ज इंदराज की कटौती के लिए फार्म 7, वोटर सूची में दर्ज इंदराजों की दरुसती के लिए फार्म 8 और एक ही विधान सभा हलके में रिहायश की अदला -बदली के लिए फार्म 8 ओ भरा जाये।

श्री थोरी ने बताया कि फार्म भारतीय चुनाव आयोग की तरफ से जारी नैशनल वोटर सर्विसज़ पोर्टल (WWW.nvsp.in) पर आनलाइन भी भरे जा सकते है। उन्होंने बताया कि भारतीय चुनाव कमिश्नर की तरफ से वोटर हेल्पलाइन मोबाइल ऐपलीकेशन जारी की गई है, जिसके द्वारा आवेदक अपने मोबाइल में एप इंस्टाल करने उपरांत अपने मोबाइल से भी अपना फार्म भर सकेंगे, जो कि मतदाता रजिस्टरेशन अधिकारियों के डाटा सॉफ्टवेयर ERONET के साथ लिंक होगा।

उन्होंने कहा कि इसके इलावा वोटर सूची /मतदान के साथ सम्बन्धित किसी भी तरह की जानकारी प्राप्त करने के लिए ज़िला वोटर हेल्पलाइन नं. 1950 (टोल फ्री) के द्वारा काम वाले दिन सुबह 9:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक संपर्क किया जा सकता है।

डिप्टी कमिश्नर ने ज़िले के सभी नागरिकों /वोटरों से अपील करते हुए कहा कि भारतीय लोकतंत्र को और मज़बूत करने में सहयोग देने के लिए भारतीय चुनाव आयोग की तरफ से चलाई गई वोटर सूची विशेष अभियान -2022 दौरान अपना नाम फोटो वोटर सूची में शामिल करवाने के लिए इस अभियान का अधिक से अधिक लाभ उठाया जाये।

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