
मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के निर्देशानुसार पंजाब को नशा मुक्त राज्य बनाने के लिए प्रतिबद्ध पंजाब पुलिस
दिनभर चले ऑपरेशन के दौरान 47 एफआईआर दर्ज, 1.2 किलो हेरोइन, 375 किलो भुक्की बरामद
पुलिस टीमों ने 6 जिलों में 212 मेडिकल दुकानों की भी जांच की
93 एसपी/डीएसपी रैंक के अधिकारियों के नेतृत्व में 200 से अधिक पुलिस टीमों ने 525 संदिग्ध व्यक्तियों की जांच की: विशेष डीजीपी अर्पित शुक्ला
चंडीगढ़, 25 मार्च 2025
पुलिस टीमों ने पकड़े गए नशा तस्करों के कब्जे से 1.2 किलो हेरोइन, 300 ग्राम अफीम, 2,200 नशीली गोलियां/कैप्सूल/इंजेक्शन, 375 किलो भुक्की और 13,000 रुपये की ड्रग मनी बरामद की है।
यह अभियान डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस (डीजीपी) पंजाब गौरव यादव के निर्देशानुसार राज्य के सभी 28 पुलिस जिलों में एक साथ चलाया गया।
गौरतलब है कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने पुलिस कमिश्नरों, डिप्टी कमिश्नरों और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों को पंजाब को नशा मुक्त राज्य बनाने के आदेश दिए हैं। पंजाब सरकार द्वारा नशे के विरुद्ध इस लड़ाई की निगरानी के लिए वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय कैबिनेट सब-कमेटी भी गठित की गई है।
इस ऑपरेशन के बारे में जानकारी देते हुए विशेष डीजीपी (कानून एवं व्यवस्था) अर्पित शुक्ला ने बताया कि 93 गजटेड अधिकारियों की निगरानी में, 1,300 से अधिक पुलिस कर्मियों वाली 200 से अधिक पुलिस टीमों ने राज्यभर में छापेमारी की। उन्होंने आगे बताया कि दिनभर चले इस ऑपरेशन के दौरान पुलिस टीमों ने 525 संदिग्ध व्यक्तियों की भी जांच की।
उन्होंने कहा कि पंजाब पुलिस द्वारा व्यापक रणनीति तैयार की गई है और ऐसे ऑपरेशन राज्य से नशे के पूर्ण खात्मे तक जारी रहेंगे।
विशेष डीजीपी ने बताया कि पंजाब सरकार द्वारा राज्य से नशे को खत्म करने के लिए तीन-स्तरीय रणनीति – प्रवर्तन (इंफोर्समेंट), नशा मुक्ति (डी-एडिक्शन) और रोकथाम (प्रिवेंशन) (ईडीपी) लागू की गई है। इस रणनीति के तहत पंजाब पुलिस ने नशा मुक्ति अभियान के हिस्से के रूप में 6 व्यक्तियों को नशा छोड़ने और पुनर्वास उपचार के लिए प्रेरित किया, जबकि रोकथाम अभियान के तहत आज राज्यभर में 104 जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए।
इस दौरान, पुलिस टीमों ने कमिश्नरेट जालंधर, होशियारपुर, एसबीएस नगर, जालंधर ग्रामीण, कपूरथला और रूपनगर सहित छह जिलों में 212 मेडिकल दुकानों की भी जांच की ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे नशीली गोलियों या किसी अन्य नशीले पदार्थ की अवैध बिक्री न करें और दवाइयों की बिक्री से संबंधित निर्धारित नियमों का पालन करें।