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’अजमेर की फर्म के विरुद्ध 7 हजार 500 एवं नागौर की कंपनी के विरुद्ध 5 हजार रुपए किया जुर्माना’
जयपुर, 28 अप्रैल। प्रदेश में जन अनुशासन पखवाड़ा के दौरान आवश्यक वस्तुओं के सम्बन्ध
में व्यापारियों द्वारा मुनाफाखोरी कालाबाजारी एवं एमआरपी से अधिक कीमत पर वस्तुओं को बेचने
जैसी गतिविधियों को रोकने के लिए बुधवार को विधिक माप विज्ञान टीम ने 53 निरीक्षण करते हुए
अजमेर एवं नागौर जिले में दो दुकानदारों के विरूद्ध कार्यवाही करते हुए 12 हजार 500 रुपए की
पेनल्टी लगाई गयी।
उपभोक्ता मामले विभाग के शासन सचिव श्री नवीन जैन ने बताया कि अजमेर जिला में स्थित
फर्म भाईसाहब फूड प्रोडक्ट के द्वारा बिना रजिस्टंेशन के खाद्य पदार्थों को पैक करके बेचने एवं पैकेटो
पर निर्धारित सूचनाओं का अंकित नहीं पाए जाने पर प्रकरण दर्ज कर लिया। जिस पर विधिक माप
विज्ञान टीम द्वारा फर्म के विरुद्ध 7 हजार 500 रुपये का जुर्माना लगाया गया ।
’एमआरपी से अधिक कीमत पर वस्तुएं बेचने पर 5 हजार का किया जुर्माना’
शासन सचिव ने बताया कि विधिक माप विज्ञान टीम को नागौर जिले के लाडनूं में स्थित
मैसर्स दीनदयाल अग्रवाल एंड कम्पनी द्वारा वस्तुओं को एमआरपी से अधिक कीमत पर बेचने की
गड़बड़ी पाई गई जिस पर टीम द्वारा मौके पर ही पांच हजार का जुर्माना लगाया।
ज्ञातव्य रहे कि विधिक माप विज्ञान 1⁄4डिब्बा बंद वस्तुएं1⁄2 नियम, 2011 के नियम 6 के तहत पैकेट
पर नियमानुसार प्रदर्शन नहीं मिलने पर र 2500 रुपये तक और नियम 27 के तहत बिना पंजीयन के
वस्तुओं को पैक करके बेचे जाने पर ₹5000 तक जुर्माना लगाए जाने का प्रावधान है।