आरटीआई आयोग ने अपीलकर्ता / शिकायतकर्ता / लोक सूचना अधिकारी (पी.आई.ओज़.) / फस्र्ट अपील अथॉरिटीज़ (एफ.ए.ए.) के लिए की एसएमएस सुविधा की शुरूआत
चंडीगढ़, 22 मई :
पंजाब राज्य सूचना आयोग (पी.एस.आई.सी.) ने अपीलकर्ता / शिकायतकर्ता / लोक सूचना अधिकारी (पी.आई.ओज़.) / पंजाब सरकार की फस्र्ट अपील अथॉरिटीज़ (एफ.ए.ए.) के लिए एसएमएस सुविधा की शुरूआत की है। पंजाब सरकार की यह सुविधा नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सैंटर (एनआईसी), इलैक्ट्रॉनिक्स और इन्फॉरमेशन टैक्नॉलॉजी मंत्रालय, भारत सरकार, दिल्ली की सहायता के साथ मुहैया करवाई जा रही है। अपीलकर्ता / शिकायतकर्ता / लोक सूचना अधिकारी (पी.आई.ओज़.) / फस्र्ट अपील अथॉरिटीज़ (एफ.ए.ए.) को सुनवाई की अगली तारीख़ और अपने मोबाइल फोनों पर एस.एम.एस. की सुविधा मुहैया करवा कर केस का निपटारा करने सम्बन्धी नोटिस / स्टैट्स भेजा जाएगा। यह सुविधा मौजूदा लिखित नोटिसों के अलावा है जो डाक के द्वारा भेजी जा रही है।
इस सम्बन्धी जानकारी देते हुए पंजाब राज्य सूचना आयोग के मुख्य सूचना कमिश्नर सुरेश अरोड़ा ने बताया कि पिछले एक साल में अर्थात 01-05-2019 से 30-04-2020 तक आयोग के पास करीब 5200 केस दर्ज किए गए। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि हर केस में एक अपीलकर्ता / शिकायतकर्ता और जवाबदेह होता है, बड़ी संख्या में जानकारी लेने वाले और अधिकारी इस सेवा से लाभ प्राप्त करेंगे। इसके द्वारा जानकारी हासिल करने वालों / पी.आई.ओ. / एफ.ए.ए को आयोग द्वारा दी गई अगली तारीख सम्बन्धी नोटिस का इन्तज़ार करने के लिए ज़रूरत नहीं रहेगी और अपने मामलों की सुनवाई सम्बन्धी तारीख़ जानने के लिए आयोग की वैबसाईट पर अक्सर जाना पड़ता है। यह सुविधा अपीलकर्ताओं, शिकायतकर्ताओं और सार्वजनिक अथॉरिटी के बहुत से पैसे, और समय की बचत करने में मददगार साबित होगी।
उन्होंने कहा कि यह सुविधा आम लोगों तक पहुँच करने के लिए आयोग द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले एक और संचार चैनल को शामिल करेगी। इसके अलावा, आरटीआई जागरूकता के सम्बन्ध में आम संदेश देने के लिए इस सुविधा में विस्तार किया जा सकता है। यह एम.एस. लोगों को अंग्रेज़ी और पंजाबी दोनों भाषाओं में भेजा जाएगा। क्योंकि यह एक तरफा संचार है और उपरोक्त वर्णन के अनुसार आयोग जानकारी भेजेगा, जानकारी प्राप्त करने वाले और सार्वजनिक अधिकारी इस सेवा द्वारा आयोग को जवाब नहीं दे सकेंगे। आयोग द्वारा यह देखा गया है कि कुछ जानकारी प्राप्त करने वाले / मुकद्दमेबाज़ आवेदन-पत्र दाखि़ल करते समय अपना मोबाइल नंबर दर्ज नहीं करते हैं, आयोग ने सभी जानकारी मांगने वालों / मुकद्दमेबाज़ों को भविष्य में मोबाइल नंबर सम्बन्धी जानकारी प्रदान करने की अपील की, जिससे वह इस एसएमएस सेवा का लाभ लेने के योग्य बन सकें।
श्री अरोड़ा ने आगे कहा कि पीएसआईसी अपने मामलों का निपटारा फिजिक़ल सुनवाई और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा के द्वारा करती है। वीडियो कॉन्फ्ऱेंस की सुविधा पंजाब राज्य सूचना आयोग समेत पंजाब के सभी जि़लों में उपलब्ध है और मामलों की सुनवाई सम्बन्धी डिप्टी कमिश्नर के दफ़्तर में जाती है।
कोविड -19 की संकटकालीन स्थिति के बाद आयोग ने जानकारी प्राप्त करने वालों को न्याय दिलाने के लिए आधुनिक तकनीकी विज्ञान का प्रयोग करने का फ़ैसला किया है। आयोग अब मामलों की सुनवाई सिसको वेबैकस द्वारा करेगा, जिसको गवर्नेंस रिफार्मंज़, पंजाब विभाग द्वारा मंज़ूरी दी गई है।
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के अलावा सिसको वेबैकस वी.सी. के प्रयोग के साथ जानकारी मांगने वाले और सार्वजनिक अधिकारी आयोग के साथ जुड़े होने का लाभ उनके मामलों की सुनवाई सीधे उनके घर या काम वाले स्थानों से ले सकेंगे। इसके साथ जानकारी लेने वाले को फ़ायदा होगा। वह अपने आवेदनों की सॉफ्ट कॉपी और अपने मामलों के साथ जुड़ी जानकारी ई-मेल द्वारा सम्बन्धित बैंच को भेज सकते हैं। उनके मामलों की सुनवाई सिसको वेबैकस पर करवाई जाएगी। जानकारी लेने वाले और सार्वजनिक अथॉरिटी को सुनवाई की तारीख़ से पहले एसएमएस के द्वारा उनके मोबाइल पर सिसको वेबैकस विसी लिंक भेजा जाएगा।
एसएमएस सुविधा की शुरूआत 22/5/2020 को मुख्य सूचना कमिश्नर, पंजाब और अन्य राज्य सूचना कमिश्नरों और आयोग के सचिव द्वारा की गई है।