जिला मजिस्ट्रेट की ओर से अगले आदेशों तक जिले में सांय 6 बजे से सुबह 5 तक नाइट कफ्र्यू लगाने के आदेश जारी

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 सभी दुकानें रोजाना सांय 5 बजे बंद करने के निर्देश, रात 9 बजे तक की जा सकती है होम डिलिवरी  
– कोविड -19 के फैलाव  को रोकने के लिए साप्ताहिक लॉकडाउन शुक्रवार सांय 6 बजे से सोमवार 5 तक लगेगा
होशियारपुर, 27 अप्रैल:
जिला मजिस्ट्रेट-कम-डिप्टी कमिश्नर अपनीत रियात ने गृह व न्याय विभाग, पंजाब सरकार की ओर से जारी निर्देशों के अंतर्गत कोविड-19 महांमारी के फैलाव को रोकने के लिए अगले आदेशों तक जिले में कुछ अतिरिक्त जरुरी पाबंदियों के हुकम जारी किए हैं।
जारी आदेश में जिला मजिस्ट्रेट की ओर से जिले की सभी दुकानें(मल्टीप्लेक्स व मॉल में शामिल दुकानें सहित) हर रोज सांय 5 बजे बंद करने के निर्देश दिए हैं, इन दुकानों की ओर से रात 9 बजे तक होम डिलिवरी की जा सकती हैं। उन्होंने जिले में कोविड-19 के चलते रात के कफ्र्यू के समय में बदलाव करते हुए आम लोगों के गैरजरुरी आवागमन पर अब से सांय 6 बजे से सुबह 5 बजे तक पाबंदी लगा दी है। इस दौरान जिले की सीमा में गैर जरुरी यातायात व व्यक्तिगत गतिविधियां बंद रहेंगी। उन्होंने कहा कि साप्ताहिक कफ्र्यू शनिवार सुबह 5 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे से तक रहेगा। उन्होंने कहा कि सेवा उद्योग सहित सभी निजी कार्यालयों को केवल घर से काम करने की अनुमति है।
जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि इन पाबंदियों के दौरान सभी गैर जरुरी गतिविधियां बंद रहेंगी जबकि कोविड स्वास्थ्य हिदायतों का पालन करते हुए कैमिस्ट शाप व जरुरी वस्तुओं की दुकानें जैसे दूध, डेयरी  उत्पाद, सब्जी व फल आदि की दुकानें खुली रहेंगी। इसके अलावा निर्माण उद्योग व इसमें काम करने वाले कर्मचारी, लेबर, वाहनों के अलावा रेल, हवाई जहाज व बसों से आने जाने वाले यात्रियों को यातायात से छूट रहेगी। शहरों व गांवों में कंस्ट्रक्शन गतिविधियां, कृषि, अनाज की खरीद, बागवानी, पशु पालन व पशु चिकित्सा, ई-कामर्स गतिविधि व सामान की मूवमेंट, वैक्सीनेशन आउट रिच कैंप आदि को भी छूट रहेगी। इसके अलावा मंडियों में गेहूं की सरकारी खरीद के चलते पैट्रोल पंपों को भी छूट रहेगी।
अपनीत रियात ने समूह एस.डी.एम्ज व डी.एस.पीज को हिदायत करते हुए नियमों का सख्ती से पालन करवाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि कोविड महांमारी के बढ़ते मामले गंभीर चिंता का विषय है, जिसके मद्देनजर बाजार, सार्वजनिक ट्रांसपोर्ट आदि सहित सभी गतिविधियों में जरुरी सावधानी अपनाई जाए, जिनमें 6 फुट की सामाजिक दूर व मास्क पहनना यकीनी बनाया जाए। उन्होंने कहा कि भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर जाने से गुरेज किया जाए व यदि ज्यादा जरुरी हो तभी घर से बाहर जाया जाए। इसके अलावा सार्वजनिक काम वाले स्थानों पर मास्क पहने, सार्वजनिक स्थानों पर न थूके व समय-समय पर हाथ साबुन व  सैनेटाइजर से साफ करना यकीनी बनाया जाए। उन्होंने कहा कि इन आदेशों, पाबंदियों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध आपदा प्रबंधन मैनेजटमेंट एक्ट 1860 की धाराएं 51 से 60 तक आई.पी.सी की धारा 188 के अंतर्गत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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