जींद 11मई,2021 जिला एवं सत्र न्यायधीश-कम- चेयरमैन सुश्री अराधना साहनी व मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी-कम- सुश्री रेखा के मार्गदर्शन में अधिवक्ताओं द्वारा कानूनी जागरूकता कैम्प का आयोजन किये जा रहे है। इसी कडी में गांव बहबलपुर गांव में कोविड-19 की को लेकर एक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया।
शिविर में अधिवक्ता बस्ती राम ने बताया कि महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियााणा अभियान के तहत हमें कोविड-19 के नियमों का पालन करना चाहिए। सरकार द्वारा चलाए गए कोविड टीकाकरण के तहत े 18 वर्ष से ज्यादा उम्र के व्यक्ति कोरोना वैक्सीन लगवाने के लिए मुफ्त में टीकाकरण किया जा रहा है। ऐसे में हम टीकाकरण करवाकर इस कोरोना को हराने में एक बड़ा कदम उठा सकते है और बहुत जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकलें । कोई भी व्यक्ति इस दौर में मास्क के बगैर घर से बाहर न निकलें मास्क का उपयोग हमें दिनचर्या का हिस्सा बना लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्राधिकरण द्वारा कोरोना वैक्सीन लगवाने, मास्क का प्रयोग, हैंड सैनिटाईज करने व उचित दूरी बनाकर रखने के लिए हर रोज विभिन्न स्थानों पर जागरूकता कैम्पों का आयोजन किया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण से बचाव का सोशल डिस्टेंसिंग व कोविड नियमों की पालन करना ही एकमात्र उपाए है। इसलिए लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने में सरकार व प्रशासन का सहयोग करें तथा बगैर किसी आवश्यक कार्य के घर से बाहर न निकले। इसके अलावा अधिवक्ता प्रेम कुमार दुब्ब्ल ने एक ऑनलाईन कैम्प का आयोजन किया। इस कैम्प में सभी व्यक्तियों को मास्क, हैंड सैनिटाईज व उचित दूरी बनाकर रखने की जानकारी दी।