बागों के नवीनीकरण स्वीकृति के लिये आवेदन करें काश्तकार

News Makhani (1)
S. Arjun Singh Grewal

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श्रीगंगानगर, 23 जनवरी 2024

गंगनहर प्रणाली में बागान हेतु निर्धारित समय के लिए स्वीकृति जारी की जाती है। निर्धारित समय सीमा पूर्ण होने के उपरांत इन बागानों का निरीक्षण करते हुए नियमानुसार नवीनीकरण के प्रस्ताव के आधार पर नवीनीकरण की कार्यवाही की जाती है। इस संबंध में जल संसाधन विभाग द्वारा काश्तकारों से नियमानुसार बागों के नवीनीकरण स्वीकृति लेने के लिये कहा गया है।
जल संसाधन वृत्त के अधीक्षण अभियंता श्री धीरज चावला ने बताया कि गंगनहर प्रणाली के जिन काश्तकारों के बागों का नवीनीकरण किया जाना है, वे निर्धारित समय में संबंधित अधिशाषी अभियंता कार्यालय में आवेदन कर नवीनीकरण की स्वीकृति नियमानुसार प्राप्त कर लें। मार्च 2024 तक स्वीकृत बागों का नवीनीकरण नहीं होने की स्थिति में स्वीकृत बागों को अतिरिक्त पानी की सुविधा से वंचित कर दिया जायेगा। उन्होंने बताया कि मार्च 2024 के बाद किसी बाग को बिना नवीनीकरण के पानी दिया जाता है, तो सम्बन्धित अधिशाषी अभियन्ता/सहायक अभियन्ता की समस्त जिम्मेदारी होगी एवं उनके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

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