सुरक्षा बीमा योजना एवं जीवन ज्योति योजना का लाभ उठाएं

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बैंकों में जमा करवाएं डेबिट फार्म
चरखी दादरी, 28 मई 2021  कोविड महामारी जैसी आपदा के दौर में बैंक उपभोक्ता प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना एवं सुरक्षा बीमा योजना को अपना कर आर्थिक सुरक्षा का चक्र मजबूत कर सकते हैं। इन दोनों बीमा योजनाओं से दादरी जिला के हजारों बैंक उपभोक्ता पहले से जुड़े हुए हैं।
जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक विजय कुमार ने आज बताया कि सभी बैंक उपभोक्ताओं को केंद्र सरकार की ओर से चलाई जा रही बीमा स्कीमों का लाभ लेना चाहिए। इन योजनाओं का सहारा लेकर आर्थिक सुरक्षा को सुदृढ़ किया जा सकता है। वैश्विक महामारी के दौर में यह बीमा योजना अनेक उपभोक्ताओं के परिवार का आर्थिक सहारा बन सकती हैं। इन दोनों योजनाओं में व्यक्ति को दो लाख की बीमा राशि का लाभ मिलता है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना 18 से 50 साल तक के उपभोक्ताओं के लिए है। इस स्कीम का वार्षिक प्रीमियम 330 रूपए वार्षिक है। पॉलिसीधारक व्यक्ति की दुर्भाग्य से मृत्यु हो जाए तो उसके आश्रित को दो लाख की राशि दी जाती है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 18 से 70 साल तक के उपभोक्ताओं के लिए है। इसका वार्षिक प्रीमियम12 रूपए का है। इस योजना में दुर्घटना की वजह से पात्र व्यक्ति की मृत्यु हो जाने पर आश्रित को दो लाख की बीमा राशि दी जाती है। दुर्घटना में व्यक्ति अगर विकलांग हो जाए तो पॉलिसीधारक को एक लाख की बीमा राशि का लाभ दिया जाता है।
विजय कुमार ने बताया कि दादरी जिला में 47 हजार 359 बैंक उपभोक्ता प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और 15 हजार 142 व्यक्ति जीवन ज्योति योजना से जुड़े हुए हैं। कुल 62 हजार 501 उपभोक्ता इन स्कीमों के धारक हैं। बाकी भी बैंक में जाकर फार्म भरकर स्कीम से जुड़ सकते हैं। हर साल मई माह में इन स्कीमों का नवीकरण किया जाता है। इस बार 30 मई को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति व सुरक्षा बीमा योजना का नवीकरण किया जाएगा। इसलिए जो बैंक उपभोक्ता इन बीमा योजनाओं से जुड़े हुए हैं, वे अपने खाते में प्रीमियम की राशि अवश्य जमा रखें, जिससे कि उनका अगले साल के लिए नवीनीकरण करने में बैंक को परेशानी ना आए।
मुख्यमंत्री परिवार समृद्घि योजना में पंजीकरण करवाने की प्रक्रिया फिर से शुरू कर दी गई है। दादरी के जिला खजाना अधिकारी विपिन यादव ने यह जानकारी देते हुए बताया कि नागरिक अपने नजदीक किसी सीएससी सैंटर में जाकर मुख्यमंत्री परिवार समृद्घि योजना में पंजीकरण करवा सकते हैं। इसके लिए लाभार्थी का बैंक में प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना या प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का पात्र होना जरूरी है। किसी मानधन स्कीम या मुख्यमंत्री परिवार समृद्घि योजना में पंजीकरण करवाने से पहले नागरिक यह सुनिश्चि कर लें कि बैंक में बीमा योजना के लिए उनके खाते से 330 रूपए या 12 रूपए वार्षिक काटे जा रहे हैं या नहीं। यदि नहीं काटे जा रहे हैं तो नागरिक बैंक जाकर बीमा प्रीमियम की कटौती के लिए डेबिट फार्म भर दें। इस कटौती की भरपाई प्रदेश सरकार स्वयं करेगी
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