स्वस्थ व्यस्क पुरुषों को पैट्रोल ड्ïयूटी पर लगाये ग्राम पंचायतें- मनोज कुमार

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आदेश तुरंत प्रभाव से लागू होकर 31 जुलाई 2021 तक रहेंगे प्रभावी
रोहतक, 7 मई,2021 जिलाधीश कैप्टन मनोज कुमार ने दी पंजाब विलेज एंड स्मॉल टाउनस पैट्रोल एक्ट 1918 की धारा 3 के तहत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला की सभी ग्राम पंचायतों को निर्देश दिये है कि वे गांव के स्वस्थ व्यस्क पुरुषों की दिन-रात पैट्रोल ड्ïयूटी लगाये तथा गांव में लोगों को एकत्रित होने से रोके। यह आदेश आगामी 31 जुलाई 2021 तक लागू रहेेंगे। कोविड-19 महामारी के संक्रमण से बचाव के लिए लोगों की गतिविधियों पर पाबंदी लगाना अनिवार्य हो गया है।

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