हमीरपुर, 25 मई, 2021। जिला दण्डाधिकारी देबश्वेता बनिक ने कोविड-19 महामारी की वर्तमान स्थिति के दृष्टिगत एवं राज्य कार्यकारी समिति द्वारा जारी नवीनतम दिशा-निर्देशों की अनुपालना में हमीरपुर जिला में कोरोना कर्फ्यू के संबंध में पूर्वोक्त आदेशों के तहत लगाए गए प्रतिबंधों एवं प्रदत्त छूटों को 31 मई, 2021 प्रातः 6.00 बजे तक बढ़ाने के आदेश जारी किए हैं।
आदेशों के अनुसार इन कर्फ्यू उपायों का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51 से 60, आईपीसी की धारा 188 के प्रावधानों, एचपी पुलिस अधिनियम-2007 की विभिन्न धाराओं और अन्य कानूनी प्रावधान जो लागू हों, के तहत कार्रवाई की जा सकती है।