क्रमांक 525/2021 सोलन दिनांक 02.05.2021 जिला दण्डाधिकारी सोलन एवं जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के अध्यक्ष के.सी. चमन ने जिला में कोविड-19 रोगियों के लिए आॅक्सीजन की समुचित आपूर्ति बनाए रखने के दृष्टिगत आवश्यक आदेश जारी किए हैं।
यह आदेश आपदा प्रबन्धन अधिनियम की धारा 34 के तहत जारी किए गए हैंै।
जिला दण्डाधिकारी ने आदेश दिए हैं कि जिला में कार्यरत ऐसी सभी औद्योगिक इकाईयां, खुदरा व्यापारी, फर्म एवं व्यक्ति जो आॅक्सीजन सिलेंडर, आॅक्सीजन रेगुलेटर, फ्लो मीटर, हयूमीडिफायर तथा आॅक्सीजन मास्क एवं लघुनलिका का भण्डारण करते हैं को उक्त सभी वस्तुओं की भण्डारण स्थिति की पूर्ण जानकारी सम्बन्धित उपमण्डलाधिकारी को उक्त आदेश के जारी होने के 24 घण्टे की अवधि के भीतर उपलब्ध करवानी होगी। यदि 24 घण्टे की अवधि के उपरान्त उक्त वस्तुओं का अघोषित भण्डार पाया जाता है तो इसे जब्त कर लिया जाएगा।
जिला दण्डाधिकारी ने आदेश दिए हैं कि सभी उपमण्डलाधिकारी अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में स्थापित सभी भण्डार गृहों के निरीक्षण के लिए कार्यकारी दण्डाधिकारी, पुलिस कर्मी, राजस्व कर्मी, खण्ड विकास अधिकारी, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निरीक्षक, पंचायत कर्मी तथा आवश्यकतानुसार अन्य सरकारी कर्मियों की टीमें गठित करेंगे। इन टीमें को छापा मारने एवं अनाधिकृत सिलेंडर जब्त करने के लिए अधिकृत किया गया है। जब्त किए गए सिलेंडरों की सूची तैयार कर शीघ्र जिला दण्डाधिकारी को सूचित करनी होगी ताकि इन्हें आवश्यकतानुसार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को उपलब्ध करवाया जा सके।