ऑक्सीजन रेगुलेटर, फ्लो मीटर, ह्यूमीडीफायर्स तथा एनआरबी मास्क स्टोर करने पर रोक

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शुक्रवार तक एसडीएम या दवा निरीक्षक के पास जमा करना होगा स्टॉक
ऊना (5 मई)- जिला प्रशासन ऊना ने ऑक्सीजन सिलेंडर के बाद अब इसके साथ इस्तेमाल होने वाले रेगुलेटर, फ्लो मीटर, ह्यूमीडीफायर्स तथा एनआरबी मास्क स्टोर करने पर भी पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। इस संबंध में आदेश जारी करते हुए उपायुक्त ऊना राघव शर्मा ने कहा कि कोई भी डीलर, दवा विक्रेता तथा चिकित्सीय उपकरण सप्लाई करने वाले एजेंसी या अन्य व्यक्ति घर अथवा किसी अन्य व्यावसायिक स्थान पर इन उपकरणों को स्टोर नहीं कर सकता। सभी के लिए इन उपकरणों की जानकारी ईमेल-आईडी [email protected] अथवा [email protected] पर देनी अनिवार्य है।
राघव शर्मा ने कहा कि रेगुलेटर, फ्लो मीटर, ह्यूमीडीफायर्स तथा एनआरबी मास्क  रखने वाले सभी व्यक्तियों को 7 मई यानी शुक्रवार तक अपना स्टॉक संबंधित एसडीएम या दवा निरीक्षक के पास जमा करना होगा। ऐसा न करने पर यह उपकरण जब्त कर लिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इस संबंध में दवा निरीक्षक तथा डीएफएससी ऊना को स्टॉक की जांच करने के आदेश जारी किए गए हैं। यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागू होंगे तथा आदेशों की अवहेलना करने पर कार्रवाई के लिए एसडीएम, दवा निरीक्षक तथा डीएफएससी अधिकृत होंगे। उन्होंने सभी से सहयोग की अपील की है।
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