कार्यक्रम की अनुमति सुनिश्चित करना होटल व मैरिज पैलेज प्रबंधकों का भी दायित्वः डीसी 

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पंचायतों द्वारा समारोहों के लिए किराए पर दिए जाने वाले सामुदायिक भवनों पर लागू होंगे आदेश
ऊना (19 अप्रैल)- उपायुक्त ऊना राघव शर्मा ने कहा है कि कार्यक्रमों के आयोजन के लिए अनुमति सुनिश्चित करना होटल, मैरिज पैलेस या रेस्त्रां प्रबंधकों की भी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि जिला में संबंधित एसडीएम की अनुमति के साथ सिर्फ शादी व अंतिम संस्कार के कार्यक्रम का आयोजन हो सकता है। उन्होंने कहा कि कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए ही प्रशासन ने यह निर्णय लिया है।
डीसी ने कहा कि बिना अनुमति के होटल, मैरिज पैलेस या रेस्त्रां में कार्यक्रम होने की सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं। ऐसे में सभी प्रबंधकों को निर्देश दिए जाते हैं कि वह कार्यक्रम के आयोजक के पास एसडीएम की लिखित अनुमति होना सुनिश्चित करें। साथ ही कार्यक्रम का आयोजन अनुमति की शर्तों तथा कोविड दिशा-निर्देशों के अनुरूप ही होना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह आदेश पंचायतों द्वारा विभिन्न समारोहों के लिए किराए पर दिए जाने वाले सामुदायिक भवनों पर भी लागू होंगे।
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