कोरोना काल में राज्य सरकार ने दी व्यवहारियों को बड़ी राहत

Sorry, this news is not available in your requested language. Please see here.

-एमनेस्टी स्कीम के अंतर्गत प्रथम चरण में लाभ लेने की अवधि 31 जुलाई 2021 की गई
-द्वितीय चरण की अवधि 31 अगस्त 2021 की गई
जयपुर, 1 जुलाई। राज्य सरकार ने कोरोना काल की विषम परिस्थितियों में व्यवहारी वर्ग को बड़ी राहत प्रदान की है। वित्त विभाग ने गुरूवार को एक अधिसूचना जारी कर एमनेस्टी स्कीम के प्रथम चरण की अवधि को 31 जुलाई कर दिया है। स्कीम के अंतर्गत द्वितीय चरण की अवधि को भी बढ़ाकर एक अगस्त से 31 अगस्त कर दिया गया है तथा तृतीय चरण की अवधि एक सितम्बर से 30 सितम्बर तक प्रभावी रहेगी।
वाणिज्यिक कर विभाग के मुख्य कर आयु€त श्री रवि जैन ने बताया कि राज्य सरकार ने व्यवहारियों को महत्वपूर्ण राहत प्रदान की है। स्कीम के तहत प्रथम चरण की अवधि 30 अप्रेल को समाप्त हो गई थी जिसे बढ़ाकर अब 31 जुलाई कर दिया गया है। इस निर्णय से हजारों व्यवहारी प्रथम चरण के तहत लाभ लेने हेतु पात्र हो गए है। ज्ञातव्य है कि इस स्कीम के तहत प्रथम चरण में व्यवहारियों को सर्वाधिक आकर्षक छूट दी गई है।
वित्त विभाग की एक अन्य अधिसूचना की जानकारी देते हुए आयु€त ने बताया कि व्यवहारियों द्वारा घोषणा पत्र व स्त्रोत पर काटे गए कर (वैट-41) प्रस्तुत करने की अवधि को भी बढ़ा दिया गया है। अब वैट-41 की अवधि 30 सितम्बर 2021 तक प्रभावी होगी जो पूर्व में 30 जून तक नियत थी।
अब आईटीसी मिसमैच के सत्यापन की अवधि 30 सितम्बर 2021-
मुख्य कर आयु€त श्री रवि जैन द्वारा एक अन्य अधिसूचना जारी की गई जिसके अंतर्गत आईटीसी मिसमैच के सत्यापन के लिए नियत अवधि को 30 सितम्बर तक प्रभावी कर दिया गया है। पूर्व में यह अवधि 30 जून को समाप्त हो गई थी।

 

Spread the love