जिलाधीश ने निर्धारित किए कोविड के14 तरह के टैस्ट के रेटज्यादा रेट लेने की बात संज्ञानमें आने पर लिया निर्णय

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चरखी दादरी, 18 मई,2021 जिलाधीश राजेश जोगपालने कोविड से संबंधित 14 प्रकार के टैस्ट के रेट निर्धारित कर दिए है। ये रेटजिला की प्रत्येक लैब और सरकारी व प्राईवेट अस्पतालों पर लागू होंगे। जिला आपदा प्रबंधनप्राधिकरण के अध्यक्ष एवं जिलाधीश द्वारा जारी आदेशों में कहा गया है कि कुछ लैबएवं अस्पताल कोविड से संबंधित टैस्ट के लिए लोगों से बहुत ज्यादा पैसे ले रहे हैं, जिससे इस महामारी केसमय लोगों पर आर्धिक बोझ पड़ रहा है। प्रशासन के संज्ञान में आने पर लोगों की भलाईको ध्यान में रखते हुए कोविड से संबंधित विभिन्न 14 प्रकार के टैस्ट के रेट निर्धारितकर दिए गए हैं। निर्धारित किए गए रेटके अनुसार सभी टैक्स सहित एनएबीएच लैब एवं अस्पताल में आरटीपीसीआर सैंपल के लिए 500 रूपए और लैब से बाहरया मरीज के घर पर 700 रूपए रेट निर्धारित किया गया है। नॉन एनएबीएच लैब वअस्पताल के लिए भी यहीं रेट हैं। एनएबीएच लैब एवं अस्पताल में ट्रू नेट टैस्टिंग केलिए 1250 रूपए, रैपिड अंटिजमन के लिए 500 रूपए, प्रोकैल्सीटोनिन के लिए 2125 रूपए, सीआरपी के लिए 350 रूपए, सीरम फ्रिटीन के लिए 465 रूपए, डी- डिमर के लिए 890 रूपए, आईएल-6 के लिए 2550 रूपए, एक्स-रे के लिए 300 रूपए, प्लेन सीटी चैस्ट केलिए 1950 रूपए, एचआरसीटी चैस्ट के लिए 2440 रूपए, एलएफटी-केएफटी के लिए 1230 रूपए और एलडीएच के लिए 360 रूपए रेट निर्धारितकिया गया है। इसी प्रकार एंटी बॉडी से संबंधित एलिसा टैस्टिंग के लिए 250 रूपए, आईजीजी अरईजीएम के लिए450 रूपए, सीएलआईए के लिए 800 रूपए, स्पाईक प्रोटिन के लिए 900 रूपए का रेट निर्धारित किया गयाहै। नॉन एनएबीएच लैब व अस्पताल मेंरैपिड अंटिजमन के लिए 500 रूपए, प्रोकैल्सीटोनिन के लिए 1900 रूपए, सीआरपी के लिए 250 रूपए, सीरम फ्रिटीन के लिए 450 रूपए, डी- डिमर के लिए 850 रूपए, आईएल-6 के लिए 2400 रूपए, एक्स-रे के लिए 300 रूपए, प्लेन सीटी चैस्ट केलिए 1950 रूपए, एचआरसीटी चैस्ट के लिए 2440 रूपए, एलएफटी-केएफटी के लिए 700 रूपए और एलडीएच के लिए 300 रूपए रेट निर्धारितकिया गया है। इसी प्रकार एंटी बॉडी से संबंधित एलिसा टैस्टिंग के लिए 250 रूपए, आईजीजी अरईजीएम के लिए450 रूपए, सीएलआईए के लिए 700 रूपए, स्पाईक प्रोटिन के लिए 800 रूपए का रेट निर्धारित किया गयाहै।उपायुक्त ने जिला केसभी लैब संचालको और अस्पतालों को निर्धारित रेट के अनुसार ही फिस लेने के निर्देशदिए हैं।

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