जिला मैजिस्ट्रेट ने बी.एस.एफ. कैंप खडक़ां को माइक्रो कंटेनमेंट जोन किया घोषित

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होशियारपुर, 16 अप्रैल:
जिला मजिस्ट्रेट-कम- डिप्टी कमिश्नर अपनीत रियात ने होशियारपुर में कोविड-19 संबंधी मौजूदा हालात व स्वास्थ्य विभाग के निर्देशों को ध्यान में रखते हुए धारा 144 सी.आर.पी.सी के अंतर्गत मिले अधिकारों का प्रयोग करते हुए होशियारपुर के बी.एस.एफ कैंप गांव खडक़ां, ब्लाक हारटा बडला को माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित किया है।
जारी आदेश में उन्होंने कहा कि माइक्रो कंटेनमेंट जोन में सिर्फ मैडिकल इमरजेंसी व जरुरी कार्यों को ही मंजूरी होगी। उन्होंने कहा कि माइक्रो कंटेनमेंट जोन में स्वास्थ्य विभाग की टीमें घर-घर जाकर सर्वे व संपर्क की ट्रेसिंग करेगी। इसके अलावा स्वास्थ्य प्रोटोकाल के अनुसार सभी पाजीटिव मामलों को स्वास्थ्य सुविधाओं में तब्दील किया जाएगा।
जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि होशियारपुर के बी.एस.एफ कैंप गांव खडक़ां, ब्लाक हारटा बडला में माइक्रो कंटेनमेंट जोन की अवधि कम से कम 10 दिन की होगी। उन्होंने कहा कि जहां पिछले सप्ताह में एक से अधिक मामले नहीं, उस माइक्रो कंटेनमेंट जोन को खोला जाएगा या इसको एक सप्ताह में एक बार बढ़ाया जाएगा। उन्होंने कहा कि उपरोक्त हिदायतों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आपदा प्रबंधन एक्ट 2005 के अंतर्गत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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