दुकानदार व मॉल संचालक कोविड-19 के नए दिशा-निर्देशों की करें पालना:मनोज कुमार

MANOJ KUMAR
UPAAYUKT

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मुख्य द्वार पर थर्मल स्क्रीनिंग की सुविधा अनिवार्य
सेनिटाइजर का भी करना होगा प्रबंध
उचित सुरक्षा उपायों का भी करना होगा प्रबंध
सामाजिक दूरी का भी रखा जाए विशेष ध्यान
रोहतक, 12 मई2021 उपायुक्त कैप्टन मनोज कुमार ने कहा है कि दुकानदारों व मॉल संचालकों को कोविड-19 के सभी दिशा-निर्देशों की पालना सुनिश्चित करनी होगी ताकि संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। जिला प्रशासन द्वारा जारी की गई हिदायतों के बारे में उन्होंने कहा कि मॉल व बड़ी दुकानों के मुख्य द्वार पर थर्मल स्क्रीनिंग करना अनिवार्य है। इसके साथ ही हाथों को सेनिटाइज करना जरूरी है। कोई भी व्यक्ति बिना थर्मल स्क्रीनिंग के प्रवेश न करें, इसका विशेष ध्यान रखना होगा।
कैप्टन मनोज कुमार ने कहा कि मॉल अथवा दुकानों में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए कॉविड से उचित सुरक्षा के उपायों का प्रबंध भी करना होगा। दुकानों में काम करने वाले कर्मचारियों को दस्ताने व ट्रिपल लेयर मास्क पहनना अनिवार्य है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि अगर किसी व्यक्ति में खांसी, जुखाम या सांस लेने में परेशानी के लक्षण हो तो ऐसे लोगों को माल अथवा दुकान के भीतर प्रवेश न करने दिया जाए। बड़ी दुकानों में एक समय में 5 से अधिक व्यक्ति न हो।
उपायुक्त ने कहा कि मॉल व दुकानों के भीतर हर स्थान पर कीटाणु रहित व्यवस्था का ध्यान रखा जाए। मॉल व दुकानों में मनुष्य के संपर्क में आने वाली वस्तुओं जैसे डोर हैंडल व रेलिंग आदि को 1 प्रतिशत सोडियम हाइपोक्लोराइट के घोल से सैनिटाइज किया जाए। मॉल व दुकानों के भीतर सामाजिक दूरी का विशेष ध्यान रखा जाए। मॉल व दुकानों में आने वाले सभी ग्राहकों के लिए लाइन में खड़े होना जरूरी है। इसके साथ ही 6 फुट की दूरी बनाए रखना होगा और फेस मास्क पहनना भी जरूरी है। कैप्टन मनोज कुमार ने कहा कि उपरोक्त दिशा-निर्देशों की उल्लंघना पर नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

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