प्रशासन ने निजी अस्पतालों के बाहर लगाई निर्धारित रेट लिस्ट : एस डी एम

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शिकायत मिलने पर होगी कार्रवाई, टोल फ्री 1950 पर दर्ज होगी शिकायत
बहादुरगढ़ 6 मई
एस डी एम श्री हितेंद्र कुमार ने कहा कि सरकार की ओर से निजी अस्पतालों में कोरोना उपचार के रेट निर्धारित करते ही जिलाधीश श्री जितेंद्र कुमार के मार्गदर्शन में प्रशासन द्वारा सभी निजी अस्पतालों के बाहर निर्धारित रेट लिस्ट के बोर्ड लगवा दिए हैं। बोर्ड पर सरकार की ओर से निर्धारित रेट लिस्ट के साथ टोल फ्री हेल्प लाइन नंबर 1950 भी दर्शाया गया है ताकि पीड़ित नागरिक तुरंत अपनी शिकायत दर्ज करवा सके।
एस डी एम ने बताया कि जिलाधीश के निर्देशानुसार आमजन की जानकारी के लिए जिला के सभी निजी अस्पताल जो कोरोना का उपचार कर रहे हैं तथा नागरिक अस्पताल के बाहर रेट बोर्ड लगाए गए हैं । एस डी एम ने कहा कि मरीज से निर्धारित रेट से अधिक रेट चार्ज करने वाले अस्पताल की शिकायत मिलते ही नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
श्री हितेंद्र कुमार ने बताया कि शासन व प्रशासन द्वारा आपदा प्रबन्धन एव महामारी अधिनियम के तहत जारी आदेशों अनुसार निजी अस्पताल कोविड मरीजों का उपचार कर रहे हैं। ऐसे में मरीजों की सुविधा के लिए सरकार की ओर से संबंधित निजी अस्पतालों को पूरा सहयोग दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि सरकार ने एनएबीएच व जेसीआई मान्यता प्राप्त अस्पतालों में आइसोलेशन बेड का दस हजार रुपए, बिना वेंटिलेटर के आईसीयू बेड का 15 हजार रुपए तथा वेंटिलेटर युक्त आईसीयू बेड का 18 हजार रुपए प्रतिदिन की दर से रेट तय किए हैं। इसी प्रकार बिना एनएबीएच मान्यता प्राप्त अस्पतालों में आइसोलेशन बेड का आठ हजार रुपए, बिना वेंटीलेटर के आईसीयू बेड का 13 हजार रुपए तथा वेंटिलेटर युक्त आईसीयू बेड का 15 हजार रुपये प्रतिदिन की दर से रेट तय किए हैं।
निजी लैब में कोविड टेस्ट करवाने के भी निर्धारित किए रेट :
एस डी एम ने बताया कि सरकार की ओर से प्राइवेट लैब में भी कोविड टेस्ट करवाने के रेट तय किए हैं, जिसके तहत आरटी पीसीआर के लिए 450 रुपए, रैपिड एंटीजन के लिए 500 रुपए तथा एलिसा टेस्ट के लिए 250 रुपए फिक्स किए गए हैं। तय रेट से अधिक यदि कोई भी अस्पताल मरीज से धनराशि लेता पाया जाता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी।
सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में दाखिल मरीज के लिए टोसिलिजुमैब टीके के आवश्यकता अनुसार वितरण के लिए जिला स्तरीय कमेटी का गठन भी प्रशासनिक स्तर पर किया गया है। समिति टीके के वितरण व अन्य संबंधित मामलों को लेकर मानदंड तय करेगी। यह टीके सिविल सर्जन के माध्यम से निजी अस्पतालों को खरीद मूल्य पर उपलब्ध करवाए जाएंगे तथा सरकारी अस्पतालों व मेडिकल कॉलेजों को ये इंजेक्शन निशुल्क दिए जाएंगे।
एस डी एम ने आमजन से अपील की है कि यदि कोई भी अस्पताल संचालक निर्धारित रेट से अधिक रुपए लेता है तो वे तत्काल प्रशासन के कंट्रोल रूम के हेल्पलाइन नंबर 1950 पर शिकायत कर सकते हैं।

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