बीपीएल कोविड मरीजों को मिलेगी सहायता: उपायुक्त डॉ. आदित्य दहिया

Sorry, this news is not available in your requested language. Please see here.

योजना के लाभ के लिए आज से करवाए रजिस्ट्रेशन
सरकार द्वारा दिया जाएगा बीमा प्रीमियम
समृद्घि योजना के लिए पुन: खोला पोर्टल
नागरिकों से कोविड-19 नियमों के पालना की अपील
जींद 21 मई,2021  उपायुक्त डॉ. आदित्य दहिया ने कहा है कि राज्य सरकार ने बीपीएल कोविड-19 के मरीजों को सहायता देने के लिए नई घोषणा की है। उन्होंने कहा कि योजना के तहत मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत बीपीएल या 1 लाख 8० हजार से कम वार्षिक आय वाले परिवार से संबंधित जिनकी आयु 18 से 5० वर्ष के बीच की है वे व्यक्ति इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
श्री आदित्य दहिया ने कहा कि इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र व्यक्ति को सर्वप्रथम मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के पंजीकरण अवश्य करवाना होगा। पंजीकरण के उपरांत प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत बैंक में 25 मई 2०21 तक फार्म अवश्य भरें। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा प्रति व्यक्ति को 33० बीमा प्रीमियम का भुगतान अथवा प्रतिपूर्ति की जाएगी।
उपायुक्त ने कहा कि ऐसे व्यक्ति के परिवार को कोविड-19 किसी भी कारण से 31 मई 2०21 के बाद प्राकृतिक मृत्यु के मामले में 2 लाख रुपये का मुआवजा प्रदान किया जाएगा। उपायुक्त ने कहा कि योजना के तहत 18 से 5० वर्ष की आयु के व्यक्ति की एक मार्च 2०21 से 31 मई 2०21 के बीच कोविड-19 महामारी से मृत्यु होने पर बीपीएल परिवार को 2 लाख रुपये की राशि का एक्सग्रेशिया अनुदान दिया जाएगा।
उपायुक्त ने बताया कि मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के लिए पोर्टल https://cm-psy.haryana.gov.in पर पंजीकरण के लिए पुन: खोला गया है। उन्होंने कहा कि लाभार्थियों द्वारा सीधे या सीएससी अथवा स्थानीय ऑपरेटर के माध्यम से ऑनलाइन पंजीकरण किया जा सकेगा। उपायुक्त ने कहा कि कोरोना महामारी के संकट में प्रशासन का पूरा प्रयास है कि मरीजों को स्वास्थ्य सुविधाएं व आर्थिक सहायता सुगमता से उपलब्ध करवाई जा सके। उन्होंने आमजन से कोविड-19 के सुरक्षा नियमों की पालना करने की भी अपील की है। उन्होंने कहा कि नागरिक हर समय एसएमएस यानी सैनिटाइजेशन, मास्क व सामाजिक दूरी का ध्यान रखें
Spread the love