रात 8 बजे तक खुलेंगी दुकानें, पहली जुलाई से खुलेंगे धार्मिक स्थल जिलाधीश देबश्वेता बनिक ने जारी किए आदेश, शिक्षण और कोचिंग संस्थान रहेंगे बंद

Debashweta Banik
उपायुक्त देबश्वेता बनिक 26 को करेंगी ‘मेरी पॉलिसी, मेरे हाथ’ अभियान का शुभारंभ

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हमीरपुर 23 जून 2021 प्रदेश सरकार के निर्णय के अनुसार हमीरपुर जिले में भी कोरोना कफ्र्यू में एक बार फिर कई रियायतें दी गई हैं। जिलाधीश देबश्वेता बनिक ने बुधवार को इनके आदेश जारी किए।
उन्होंने बताया कि अब सभी बाजार, शॉपिंग मॉल और दुकानें रात 8 बजे तक खोली जा सकती हैं। दवा की दुकानों और मेडिकल स्टोरों पर पहले की तरह ही कोई समय सीमा नहीं रहेगी। रेस्तरां, बार, ढाबे और खाने की अन्य दुकानें रात 10 बजे तक खुली रह सकती हैं। जिलाधीश ने कहा कि सभी व्यापारिक प्रतिष्ठानों में कोविड-19 से संबंधित नियमों और सावधानियों की अक्षरश: अनुपालना सुनिश्चित करनी होगी।
सभी सरकारी-अद्र्ध सरकारी कार्यालय, संस्थान, स्थानीय निकायों के कार्यालय और अन्य कार्यालय पहली जुलाई से 100 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ खुलेंगे। मेडिकल कालेज, आयुर्वेदिक कालेज, नर्सिंग संस्थान और फार्मेसी कालेजों को खोलने के आदेश पहले ही हो चुके हैं। अब इंजीनियरिंग कालेज, बहुतकनीकी कालेज और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान भी पहली जुलाई से खुलेंगे। अन्य सभी शिक्षण व प्रशिक्षण संस्थान तथा कोचिंग संस्थान अभी बंद रहेेंगे। धार्मिक स्थलों को भी पहली जुलाई से खोलने के आदेश जारी किए गए हैं, लेकिन इनमें केवल दर्शन की ही अनुमति होगी। मंदिर परिसर में भजन-कीर्तन, जागरण और अन्य आयोजन पर पाबंदी रहेगी। सिनेमा हॉल, सभागार, पार्क, क्लब और जिम केवल 50 प्रतिशत क्षमता के साथ रात 10 बजे तक खोले जा सकते हैं। खेल परिसर भी खेलकूद गतिविधियों के लिए खुल जाएंगे, लेकिन दर्शकों की अनुमति नहीं होगी।
सभी सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, मनोरंजन, विवाह और अन्य सार्वजनिक समारोह इंडोर आयोजन स्थलों पर केवल 50 प्रतिशत क्षमता तथा अधिकतम 50 लोगों की संख्या के साथ आयोजित किए जा सकते हैं। खुले आयोजन स्थलों पर अधिकतम 100 लोगों की अनुमति होगी। अंतिम संस्कार में अधिकतम 50 लोग भाग ले सकते हैं। अंतरराज्यीय सार्वजनिक परिवहन सेवाएं पहली जुलाई से 50 प्रतिशत क्षमता के साथ शुरू हो जाएंगी।
देबश्वेता बनिक ने कहा कि आम जनता के लिए मास्क के प्रयोग और आपस में पर्याप्त दूरी बनाए रखने जैसे नियम सख्ती से लागू रहेंगे। पान-गुटका के प्रयोग और सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर भी पूर्णतय: प्रतिबंध है। जिलाधीश ने जिलावासियों से अपील की है कि वे कोरोना संबंधी सभी नियमों का पूरी तरह पालन करें। इनका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

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