हरियाणा ने सिस्टम को पारदर्शी बनाने के लिए शहरी क्षेत्र अधिनियम 1975 की धारा 7 ए के तहत एनओसी जारी करने के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन किया लॉन्च

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चंडीगढ़, 9 सितंबर- शहरी क्षेत्र अधिनियम 1975 की धारा 7 ए के तहत अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) जारी करने में और अधिक पारदर्शिता लाने तथा भ्रष्टाचार पर नकेल कसने के उद्देश्य से नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग ने ऐसे सभी आवेदन 8 सितंबर, 2020 से ऑनलाइन प्रारूप में स्वीकार करने का एक बड़ा निर्णय लिया है।

        नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग के एक प्रवक्ता ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि विक्रेता और खरीदार के सभी विवरण भूमि विवरण के साथ ऑनलाइन फॉर्म पर लिए जाएंगे, जिसके लिए एनओसी की आवश्यकता है। इस सॉफ्टवेयर को विभाग के पोर्टल https://tcpharyana.gov.in पर उपयोग किया जा सकता है।

        उन्होंने कहा कि इस एप्लीकेशन का उद्देश्य आवेदकों को समय पर एनओसी जारी करना है। इस सुधार से आवेदकों को राहत मिलेगी क्योंकि आवेदकों को किसी भी दस्तावेज की हार्ड कॉपी जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी

        इससे तहसील में रजिस्ट्रेशन में भी पारदर्शिता आएगी और अवैध कॉलोनी पर भी नकेल कसेगी। सभी अनुमोदन ऑनलाइन दिए जाएंगे। यह पेपरलेस, फेसलेस शासन की ओर एक और कदम है।

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