जिला मैजिस्ट्रेट ने ठीकरी पहरा लगाने के आदेश किए जारी

bREAKING NEWS MAKHANI
ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ 19 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ‘ਚ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ

Sorry, this news is not available in your requested language. Please see here.

जालंधर, 07 दिसंबर 2022

जिला मैजिस्ट्रेट जसप्रीत सिंह ने पंजाब विलेज एंड स्मॉल टाउन पेट्रोल एक्ट-1918 की धारा 3 और दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश जारी किया है कि जिले जालंधर की सीमा में आने वाले तहसीलों / सब-तहसीलों के सभी कस्बों और गांवों में स्वस्थ वयस्क व्यक्ति अमन कानून की स्थिति बनाए रखने के लिए हर दिन रात 8 बजे से सुबह 5 बजे तक पेट्रोलिंग करते हुए ठीकरी पहरा लगाएगें । यह ठीकरी पहरे धार्मिक स्थलों पर प्रमुखता से लगाए जाएगे।

और पढ़ें – एमसीडी में ‘आप’ की जीत पर भगवंत मान बोले -आज जनता जीती, नेता हारे

आदेश में यह भी कहा गया है कि प्रत्येक नगर परिषद, नगर पंचायत एवं ग्राम पंचायत अपने अधिकार क्षेत्र में उक्त अधिनियम की धारा 4(1) के पूर्ण अनुपालन में कर्तव्य का पालन करेंगे तथा कर्तव्य पालन करने वाले व्यक्ति की अग्रिम सूचना संबंधित मुख्य थाना अधिकारी को देना सुनिश्चित करेंगे। यह आदेश 06 फरवरी 2023 तक लागू रहेगा।

Spread the love